
बेंगलुरु के एक शख्स पर लगा 42,500 रुपये का जुर्माना. (प्रतिकात्मक फोटो)
मड़ीवाला पुलिस के मुताबिक जिस स्कूटर को अरुण चला रहे थे, उस पर 77 बार यातायात उल्लंघन करने का जुर्माना लगा लेकिन एक बार भी जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई.
- News18Hindi
- Last Updated:
November 1, 2020, 8:11 AM IST
जानकारी के मुताबिक मड़ीवाला में रहने वाले अरुण कुमार ने कुछ दिन पहले ही एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा था. स्कूटर खरीदते समय अरुण ने उससे जुड़े सभी कागज तो देख लिए थे लेकिन उसपर कोई यातायात उल्लंघन का मामला तो दर्ज नहीं है ये देखने की भूल कर दी. शुक्रवार को जब अरुण स्कूटर लेकर निकले तो उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था. इसके बाद जब यातायात पुलिस ने उन्हें रोका तो अरुण को लगा कि वह हेलमेट न पहने होने का जुर्माना भरकर छूट जाएंगे.
अरुण का दिमाग उस वक्त काम करना बंद कर दिया जब यातायात पुलिस ने उन्हें दो मीटर लंबी जुर्माने की लिस्ट थमा दी. इस जुर्माने की कुल राशि 42,500 रुपये थी. मड़ीवाला पुलिस के मुताबिक जिस स्कूटर को अरुण चला रहे थे, उस पर 77 बार यातायात उल्लंघन करने का जुर्माना लगा लेकिन एक बार भी जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई.इसे भी पढ़ें :- दिल्ली: BJP नेता का ट्रैफिक कांस्टेबल को गाली देते वीडियो वायरल, मामला दर्ज अरुण को अब कोर्ट में 42,500 रुपये का चालान जमा करना होगा इसके बाद ही उन्हें अपना स्कूटर वापस मिल सकेगा. अरुण ने इस संबंध में यातायात पुलिस ने कुछ समय मांगा है. बताया जा रहा है कि अरुण की स्कूटर को तब तक के लिए जब्त कर लिया गया है.